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मोटर व्हीकल एक्ट की केंद्र समान दरें मध्य प्रदेश में लागू, जानें बिना हेलमेट कितना कटेगा चालान

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भोपाल
यदि आप वाहन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मोटर व्हीकल एक्ट का अब  मध्य प्रदेश में सख्ती से पालन किया जायेगा और यहाँ भी केंद्र सरकार की तरह ही जुर्माने की राशि वसूली जाएगी,  मप्र हाई कोर्ट  की जबलपुर बेंच में मध्य प्रदेश सरकार को इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं, केंद्र सरकार द्वारा ली जारी जो नई दरें हैं उसमें सबसे ज्यादा जुर्माना इमरजेंसी वाहन रोकने पर है यानि आपने यदि सड़क पर जा रही एम्बुलेंस या फिर फायर ब्रिगेड का रास्ता रोका तो आपको 10,000/- रुपये का जुर्माना भरना होगा।

मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और इसका पालन कराना शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन नियमों को तोड़ना बहुत से लोगों की आदत बन चुकी है इसपर कई बार सख्ती भी की गई लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते ये प्रभावी नहीं हो पाई।

केंद्र के समान दरें लागू करने क्या कहा कोर्ट ने?

दर असल केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ली जाने वाली जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया और इसकी दरों में वृद्धि की लेकिन ये दरें मध्य प्रदेश में लागू नहीं हुईं, जिसे लेकर मप्र हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में एक याचिका  लगाई गई जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा सहित अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मप्र में भी केंद्र के समान ही जुर्माने की राशि ली जानी चाहिए।

अब कितनी देनी होगी जुर्माने की राशि?

 

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