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CG : ग्रामीण के कातिलों को उम्रकैद की सजा, जिला कोर्ट का फैसला

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जगदलपुर जादू टोना के शक में ग्रामीण की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने 4 साल बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थ दंड भी लगाया है. वहीं दो आरोपी अब भी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है. दरअसल, बस्तर के बड़े काकलूर में साल 2019 में हुई ग्रामीण की हत्या मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने ये सजा सुनाई. लोक अभियोजक अखिलेश्वर दास ने बताया कि आरोपियों की ओर से मृतक फगनू के खेत में लंबे समय से खेती किसानी का काम करते थे. परिवार के सदस्यों के लगातार बीमार रहने से आरोपियों को शक था कि फगनू की ओर से जादू टोना करने के चलते घर के सदस्य बीमार हो रहे हैं. इसी शक के कारण आरोपियों ने 26 दिसंबर 2019 को लाठी डंडों से पीटकर फगनू की हत्या कर दी थी.

उन्होंने बताया कि बाद में कोड़ेनार थाने में एफआईआर दर्ज की गई. फिर पुलिस ने इस मामले में आरोपी सुखराम पोयामी, मासा पोयामी और बामन पोयमी को गिरफ्तार किया था. वहीं इस मामले के अन्य आरोपी जिलाराम पोयाम और सीतू पोयामी अब भी फरार चल रहे हैं. मामले में ट्रायल के बाद जगदलपुर के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाया और सजा सुनाई है. आईपीसी की धारा 147 के तहत 1 वर्ष का कारावास, धारा 148 के तहत 2 वर्ष का कारावास और धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा कोर्ट ने अपराधियों पर अर्थ दंड भी लगाया है.

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