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राजनांदगांव : कलेक्‍टर ने जारी किया आदेश

व्यवसायिक संस्थान 04 सितम्‍बर शुक्रवार शाम 7:00 बजे से दिनांक 12 सितम्‍बर प्रातः 7:00 बजे तक बंद

राजनादगाव 2 सितम्‍बर, जिले में कोरोना के बढते केस को देखते हुए आज राजनांदगांव जिला कलेक्‍टर ने आदेश जारी किया गया है.

जिसमें वर्तमान में जिले में विशेषतः नगर पालिक निगम, राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में कोरोना कोविड-19 के लगातार बढते पॉजिटिव मामलों को दृष्टिगत रखते हुए जनप्रतिनिधियों, सामजिक/व्यापारिक संगठनों द्वारा लगातार की जा रही मांग पर सम्पूर्ण नगर पालिक निगम.
राजनांदगांव क्षेत्र राजनांदगांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है साथ ही दिनाक 04.09.2020 शुकवार शाम 07.00 बजे से दिनांक 12.09.2020 प्रातः 07.00 बजे तक सभी व्यवसायिक संस्थान बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

  1. उपरोक्त प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय/ अर्द्धशासकीय कार्यालय,
    बैंक, मिडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सियों को मुक्त रखा जाता
    है।
  2. दूध डेयरी बाले प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक डेयरी खोल सकेंगे, किन्तु
    डेयरी में दूध के अलावा अन्य सामग्री विकय की अनुमति नहीं होगी तथा शाम 05.00
    बजे से रात्रि 08.00 बजे तक केवल होम डिलिवरी कर सकेंगे
  3. खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग (यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल आदि)
    यथावत् संचालित रहेंगे।
  4. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के कम में बाहर
    जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे घर से बाहर जाने की
    र्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा ।
  5. नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम
    कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी :-
    क- यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री/ इकाईयों के अंदर करनी होगी।
    ख- आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री /ईकाईयों को स्वयं
    करनी होगी।
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