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दुर्ग : खुला पाया गया दुकान उड़नदस्ता की टीम ने लगाया 18600 जुर्माना

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भिलाई निगम क्षेत्र में लॉक डाउन एवं धारा 144 के दौरान दुकान खोलने वालों पर निगम की उड़नदस्ता की टीम ने चालानी कार्यवाही की। भिलाई क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलने वाले 6 दुकान पर 18600 का जुर्माना लिया गया। नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने रामनगर, घासीदास नगर, कुरूद, शास्त्रीनगर, खुर्सीपार, सुपेला, वैशालीनगर, पॉवरहाउस, नंदनीरोड, क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का निरिक्षण किए और खुली पाई गई दुकानों को तत्काल बंद कराया गया। भिलाई निगम आयुक्त ने कोरोना संक्रमण के वायरस से बचाव हेतु लॉक डाउन व धारा 144 का पालन कराने निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर उड़नदस्ता टीम शहर के सभी प्रमुख बाजारों का निरिक्षण किए और आदेश का उल्लंघन न कर पाए इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन का पालन कराने भिलाई निगम प्रशासन कोरोना वायरस से बचाव हेतु एहतियात बरतने लोगों से घरों में रहने लाउडस्पीकर के माध्यम से अपील कर रही है। उड़नदस्ता की टीम ने व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार, राशन दुकान व अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों का दौरा कर एक जगह एकत्र न हो इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे है। निगम की उड़नदस्ता टीम ने आज वार्ड 12 शिवशंकर किराना दुकान खुला पाए जाने पर 3000 रूपए, वार्ड 27 गौरव किराना घासीदास नगर द्वारा दुकान खोलकर बिड़ी, सिगरेट एवं जर्दायुक्त गुटखा विक्रय करते पाए जाने पर 10000 रूपए जुर्माना, कुरूद के ओम सांई दुकान के संचालक कमलेश देवांगन से 2000 रूपए, वार्ड 19 प्रभुदास साहू होटल शास्त्रीनगर खुला पाए जाने पर 600 रूपए, अशोक साव वार्ड 13 सब्जी विक्रय करते पाए जाने पर 2000 रूपए एवं सोनू किराना एवं जनरल स्टोर्स वार्ड 37 खुर्सीपार द्वारा दुकान से सामान देते हुए पाए जाने पर 1000 रूपए जुर्माना वसूला गया। उड़नदस्ता की टीम लाउडस्पीकर के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही हैं।

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