Site icon

CG : धान बिक्री रकम से किसानों से ऋण की हो रही कटौती

download - 2024-12-31T114812.920

नारायणपुर। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, नारायणपुर द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कामगार वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया गया था। लेकिन कई हितग्राहियों और उनके जमानतदारों द्वारा समय पर ऋण राशि जमा नहीं की गई। बताया गया कि ऋण वसूली के लिए बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी अदायगी न होने पर अब यह निर्णय लिया गया है कि धान खरीदी की राशि का भुगतान बिना विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र के नहीं किया जाएगा। धान विक्रय से प्राप्त राशि से ओवरड्यू ऋण की कटौती की जाएगी।

संलग्न सूची के अनुसार संबंधित अदेयकर्ता हितग्राहियों और जमानतदारों की धान विक्रय राशि से कटौती कर कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, नारायणपुर के नाम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नारायणपुर के खाता क्रमांक 655302010000692 (आईएफएससी कोडरू UBI0565539) में राशि जमा की जाएगी। राशि जमा करने के बाद संबंधित जमा पर्ची की प्रति एवं कटौती विवरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सभी हितग्राहियों से अपील है कि वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें और अपने ऋण का भुगतान सुनिश्चित करें।

Exit mobile version