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मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के तहत युवाओं को रोजगार के लिए अधिकतम 25 लाख का ऋण

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राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए  मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनांतर्गत युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 25 लाख रूपए, सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपए तथा व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 02 लाख रूपए तक वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए इच्छुक युवा अपने जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 08 कक्षा उत्तीर्ण, आयु 18 से 35 वर्ष (आरक्षित वर्ग के लिए 05 वर्ष की छूट), छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 03 लाख रूपए से अधिक न हो, किसी भी बैक का ऋण चुककर्ता न हो तथा भारत एवं राज्य शासन के योजनांतर्गत पूर्व में अनुदान का लाभ न लिया हो ऐसे आवेदक जिला स्थित व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से निःशुल्क में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है। इस संबंधी अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से जानकारी प्राप्त कर सकते है। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ विस्तृत परियोेजना प्रतिवेदन, राशन कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस इनमें से कोई से एक, शैक्षणिक तकनीकी संबंधित प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, आधार कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक जाति प्रमाण पत्र, परिवार की वार्षिक आय के संबंध में शपथ पत्र तथा आवेदन पत्र दो सेट में जमा कराना होगा।

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