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गुटखा, तम्बाखू, गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध

राजनांदगांव । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए गुटखा, तम्बाखू एवं गुड़ाखू के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने इस में जारी आदेश में कहा है कि आम जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से कोरोना वायरस के संपर्क से पीडि़त, संदेही से दूर रहने की संगरोध की सख्त  हिदायत है। कतिपय लोगों द्वारा गुटखा, तम्बाखू एवं गुड़ाखू का सेवन कर जगह-जगह थूक दिया जाता है। जिससे संक्रमण के बढऩे का खतरा रहता है। आदेश में यह भी स्पष्ट  किया है कि प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सम्पूर्ण जिले में 3 मई 2020 या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

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