Site icon

राजनांदगांव : दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों एवं श्रमिकों के वेतन दर निर्धारित

deep jagriti logo

– 1 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेंगी दरें

राजनांदगांव । कलेक्टर संजय अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनिमय 1948 में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना के अनुसार नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन तथा विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित किया गया है। यह मासिक एवं दैनिक वेतन दरें 1 अप्रैल 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक लागू रहेंगी। दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल वर्ग के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को अ, ब एवं स जोन में विभक्त किया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर खंड-3 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के वेबसाईट www.cglabour.gov.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Exit mobile version