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मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

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छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत ग्राम बरहोरी तहसील भरतपुर में पुष्पराज सिंह की पानी में डूबने से हुई मृत्यु हो जाने पर उनके पिता लालबहादुर को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, सोनू पिता बिक्कुराम निवासी ग्राम मेण्ड्रा तहसील खड़गवां की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतक के पिता बिक्कूराम को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार सविता निवासी ग्राम धनौली तहसील कोटाडोल की पानी में डूबने से हुई मृत्यु हो जाने पर उनके पिता तेजबहादुर को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। 

इसी प्रकार सूरज ढीमर निवासी ग्राम जमथाम तहसील भरतपुर की जहरीले सर्प के काटने से हुई मृत्यु हो जाने पर जिससे मृतक की पत्नी राधा वर्मा को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार विजय कुमार साहू निवासी ग्राम वार्ड क्र0 14 पंखा दफाई हल्दीबाड़ी चिरमिरी तहसील चिरमिरी की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हो गया था जिससे मृतक के पिता शिवलखन साहू को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगा।  

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