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छत्तीसगढ़- बगैर मास्क पहने निकले तो लगेगा जुर्माना

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रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन और कोविड-19 को लेकर लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती का निर्णय लिया है. इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के अलावा जुर्माना भी तय कर दिया गया है. इसको लेकर प्रदेश की राजधानी रायपुर के जिला प्रशासन ने एक निर्देश जारी कर दिया है. निर्देश में उल्लंघन के अलग अलग मामलों में जुर्माने की राशि तय की गई है. इसी तरह की व्यवस्था दूसरे जिलों में भी की जा रही है.

रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में बगैर मास्क पहने या चेहरे को कपड़े से ढके निकलने वालों पर 100 रुपये जुर्माना तया किया गया है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपये, सोशल डिस्टनसिंग नियम तोड़ने पर 200 रुपये, दोपहिया वाहनों पर एक से अधिक के लिए 200 रुपये, कार में दो से अधिक पर 200 रुपये, छूट प्राप्त संस्थानों के लिए पहली बार 500 और दूसरी बार नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना तय किया गया है. बार-बार नियम तोड़ने पर संस्थानों की छूट निरस्त होगी. जुर्माने के अतिरिक्त नियम तोड़ने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.


छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण कोविड-19 के 36 संक्रमित मरीज मिले है. इसमें से 30 ठीक हो चुके हैं. कुल 36 में से 28 मरीज कोरबा जिले, रायपुर से 5 और दुर्ग, राजनांदगांव व बिलासपुर से एक-एक मरीज मिले. लॉकडाउन के नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. जिला प्रशासन द्वारा अनाज, कृषि से जुड़े उपकरण, खाद-बीज, गैस-सिलेंडल और पेट्रोल पंप खोलने की टाइमिंग को बढ़ाकर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक किया गया है। साथ ही सीमेंट, सरिया, प्लंम्बिंग, मिठाई, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और ऑप्टिकल की दुकानें सुबह 11 से 2 बजे तक खुल रही हैं.

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