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CG : खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन

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19 प्रतिष्ठानों पर 3.10 लाख रुपए का अर्थदण्ड

रायपुर,

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही करते हुए कुल 3 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा इन प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर प्रकरणों को विवेचना और सुनवाई उपरांत सभी 19 फर्मों को अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया उनमें प्रमुख रूप से शिवम डेली नीड्स, न्यू बस स्टैण्ड, अंबिकापुर, नवीन किराना स्टोर, एमजी रोड, अंबिकापुर, मोनिका केरकेट्टा, ग्राम सिलसिला, आनन्द किराना स्टोर, महामाया रोड, अंबिकापुर, शीतल रेस्टोरेंट, लखनपुर, एसबी बाजार, बनारस रोड, अंबिकापुर, पंचशील स्वीट्स, देवीगंज रोड, अंबिकापुर, बीकानेर नमकीन भण्डार, अंबिकापुर, आयुषी स्वीट्स, गांधी नगर, अंबिकापुर सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा विभाग की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों पर भविष्य में भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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