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हाईकोर्ट ने कहा – राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती

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बिलासपुर. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार की 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन में आरक्षण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल सभी का सामान्य रूप से 1/3 के हिसाब से वैक्सीनेशन होना चाहिए।

मालूम हो कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन में वर्गीकरण के खिलाफ अमित जोगी सहित कई लोगों ने याचिका में कॉन्स्ट के कलाकारिकल 14 का हवाला देते हुए जनहित याचिका दायर की और शेफ जस्टिस की अदालत के फैसले में मामले की सुनवाई हुई। जिसे चीफ जस्टिस ने कहा अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। राज्य सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है। 1/3 के हिसाब से सभी वर्ग का समान रूप से टीकाकरण किया जाएगा।

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