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25 मार्च तक चेकबुक जमा करना अनिवार्य, वित्त विभाग के सख्त निर्देश

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एमसीबी/ छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत चेकबुक के उपयोग एवं जमा करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों  को 25 मार्च 2026 को शाम 5रू00 बजे तक अपनी चेकबुक संबंधित कोषालय अधिकारी के पास अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। साथ ही, उपयोग किए गए एवं निरंक (खाली) चेक का स्पष्ट विवरण भी चेकबुक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही 27 एवं 30 मार्च 2026 तक चेकबुक उपलब्ध कराई जा सकेगी। इसके लिए कोषालय अधिकारी को संचालक बजट से ई-मेल (कपत-इनकहमज.बह/हवअ.पद) के माध्यम से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। स्वीकृति मिलने के बाद ही संबंधित अधिकारी को चेकबुक जारी की जाएगी, जिस पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर तथा कोषालय अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक होंगे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के समस्त लेन-देन समाप्त होने के बाद, आहरण एवं संवितरण अधिकारी से विधिवत प्राप्ति अभिस्वीकृति लेकर चेकबुक पुनः वापस की जा सकेगी। वित्त विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा सके।

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