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गुमास्ता एक्ट का नहीं हो रहा पालन, खुल रही दुकानें

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कोरोना वायरस संक्रमण में आई कमी को ध्यान में रखते हुए रात 8 बजे तक दुकानें खुली रखने प्रशासन ने अनुमति दी है। साथ ही गुमास्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश अथवा निर्धारित दिवस पर गुरुवार व रविवार को दुकान बंद किए जाने का प्रशासन ने निर्णय लिया था। गुरुवार को दुकानें खुली पाए जाने पर निगम अमले ने दुकानदारों को समझाइश देकर दुकानें बंद कराई।

नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण लाॅकडाउन की स्थिति में व्यापारियों व दुकानदारों को हुई आर्थिक क्षति और कोरोना संक्रमण में आई कमी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने रात 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इसमें समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानें गुमास्ता एक्ट के तहत निर्धारित सप्ताहिक अवकाश गुरुवार या रविवार को दुकानें बंद किए जाने का निर्णय लिया गया था।

गुरुवार को इंदिरा चौक पर साहू किराना स्टोर्स, विकास किराना स्टोर्स, हमाल पारा में शंकर मोबाईल, मानव मंदिर चौक में संजीव मोबाइल सहित गुड़ाखू लाइन के सिंध बूट हाउस, श्री बर्तन वाला, लगेज कार्नर, भाई रानू लाल गोलछा ज्वेलर्स सहित अन्य दुकानें खुली पाई गईं। उन्हें समझाइश देकर दुकानें बंद कराई गई और कहा गया कि आगामी दिनों में गोमास्ता एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समस्त व्यापारियों से एक्ट का पालन करने की अपील की है।

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