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कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास की परिधि में धारा-163 लागू

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धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित

उत्तर बस्तर कांकेर , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने आदेश जारी कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अधीन कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 06 अप्रैल से 03 जून 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश के अनुसार उक्त अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर के आसपास के 200 मीटर की दूरी में धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।


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