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कलेक्टर के निर्देश पर सहकारी समिति मटेवा में खाद वितरण की अनियमियता के संबंध में शिकायत मिलने पर एसडीएम मोहला द्वारा की गई जांच

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खाद वितरण में अनियमियता के लिए शीतल सिन्हा को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

राजनांदगांव 22 जुलाई । कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर सहकारी समिति मटेवा में खाद वितरण की अनियमियता के संबंध में शिकायत मिलने पर एसडीएम मोहला श्री ललितादित्य नीलम द्वारा जांच में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मटेवा की विक्रेता शीतल सिन्हा को खाद वितरण में अनियमियता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है। कलेक्टर के आदेश के परिपालन में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मटेवा के प्राधिकृत अधिकारी ने विक्रेता शीतल सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। यह कृत्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के लिए कर्मचारी सेवा नियम के विरूद्ध पाया गया है। निलंबन अवधि में विक्रेता शीतल सिन्हा को जीवन निर्वहन भत्ता नियमानुसार देय होगा एवं इनका मुख्यालय समिति कार्यालय होगा।

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