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उप निर्वाचन की प्रकिया समाप्त होने तक शासकीय अवकाश प्रतिबंध

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बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 के लिए जारी अधिसूचना के साथ ही निर्वाचन होने वाले जिले के सभी जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत 33 ग्राम पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गया है।

जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 की प्रकिया समाप्त होने तक संबंधित जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों, कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किया गया है।

जिले में कोई भी अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगें तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। किसी अधिकारी, कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 17 (2) (3) के आनुसार कार्यवाही की जावेगी। तथा संबधित कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होगें।

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