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राजनांदगांव कलेक्टर ने मदिरा दुकानें खोलने के संबंध में जारी किया आदेश

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राजनांदगांव 03 मई 2020। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विपदा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के बचाव एवं फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिसके अंतर्गत राजनांदगांव जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है।
छत्तीसगगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जय प्रकाश मौर्य ने राजस्व हित में राजनांदगांव जिले की देशी-विदेशी मदिरा दुकानों एवं मद्यभण्डारण को 4 मई 2020 से प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक सुचारू रूप से संचालन करने की अनुमति प्रदान की है। श्री मौर्य ने मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
शासन के निर्देशानुसार श्री मौर्य ने कोरोना वायरस के संक्रमण से आम जनों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिले में संचालित एफएल 2 एवं एफएल 3 रेस्टोरेन्ट, होटल बार तथा एफएल 4/4-क क्लब को 4 से 17 मई 2020 तक बंद रखने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।

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