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रायपुर : कोरोना वायरस (कोविड -19) से बचाव और सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण रायपुर जिले के लिए 17 मई या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील

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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायपुर डाॅ. एस. भारतीदासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण जिला रायपुर में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को लाक डाउन की अवधि 17 मई या आगामी आदेश तक  के लिये  लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशो के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है ।


कलेक्टर एव जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि  कि कोरोना वायरस से भारत सहित पूरे विश्व के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे पीड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। इसी प्रकार इसके प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव  और  शारीरिक दूरी के उपयोग को अपनाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। इन आदेशों का किसी  भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा उल्लंघन नहीं किया जाएगा।  किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 कि धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

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