रायगढ़। रायगढ़ शहर में सार्वजनिक स्थान पर गुंडागर्दी करने वाले तीन बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़पारा शराब भट्ठी के पास राहगीर से शराब पीने के लिए पैसे मांगने और विरोध करने पर मारपीट करने वाले तीनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानतीय धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में की गई।
बड़पारा शराब भट्ठी के पास बढ़ी थी असामाजिक गतिविधियां पुलिस के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से बड़पारा शराब भट्ठी के आसपास असामाजिक तत्वों द्वारा राहगीरों से विवाद करने, धमकाने और मारपीट करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध लोगों और घूमंतू प्रवृत्ति के व्यक्तियों पर लगातार नजर रखी जा रही थी। इसी अभियान के तहत पुलिस ने पहले भी लूटपाट जैसी घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गुटखा लेने गए युवक से मांगे शराब के पैसे पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई 2026 को प्रार्थी बासुदेव मांझी (39 वर्ष), निवासी बेलादुला, खर्राघाट रायगढ़ ने थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।
प्रार्थी ने बताया कि वह तुलसी होटल के पास काम करने के बाद बड़पारा शराब भट्ठी के पास गुटखा लेने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद आरोपी विवेक सराफ ने उससे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। जब बासुदेव ने पैसे देने से मना किया तो आरोपी विवेक सराफ ने अपने साथियों अनमोल पाण्डेय और शिवा सोनवानी के साथ मिलकर उसके साथ विवाद शुरू कर दिया। गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी का आरोप शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्कों और लात-घूंसों से मारपीट की। घटना की शिकायत मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 365/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 351(3), 115(2), 119(1) और 3(5) के तहत कार्रवाई की। दबिश देकर तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार मामला दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है: विवेक सराफ (41 वर्ष) निवासी बाउलीकुआ, थाना कोतवाली, रायगढ़। अनमोल पाण्डेय (19 वर्ष) निवासी चिराईपानी, थाना पूंजीपथरा, रायगढ़। शिवा सोनवानी (23 वर्ष) निवासी गोढ़ीकला, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर, हाल निवासी बोन्दाटिकरा, थाना चक्रधरनगर, रायगढ़।
पूछताछ में आरोपियों ने कबूली घटना पुलिस पूछताछ में तीनों आरोपियों ने घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर 11 जुलाई 2026 को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। असामाजिक तत्वों पर जारी रहेगी सख्ती रायगढ़ पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर गुंडागर्दी, मारपीट और आम नागरिकों को डराने वाले लोगों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है।
आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर भय का वातावरण बनाने, मारपीट करने और कानून अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रायगढ़ पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह कार्रवाई जारी रहेगी।

