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कलेक्टर उइके की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक सम्पन्न

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किसान भाई 31 जुलाई तक करा सकेंगे फसल बीमा

गरियाबंद, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत कलेक्टर बीएस उइके की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा अंतर्गत किसानों को फसल बीमा आवरण में शामिल करने मैदानी स्तर पर व्यापक प्रचार करने निर्देश दिए गए है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2026 हेतु अधिसूचना जारी की गई है। जिले के लिए खरीफ मौसम में धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, कोदो, कुटकी, रागी फसलों को अधिसूचित किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ऋणी, अऋणी भू-धारक कृषक, बटाईदार एवं वनपट्टाधारी कृषक ले सकते हैं। गरियाबंद जिले में फसल बीमा के लिए बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अनुबंधित किया गया है। जारी अधिसूचना में कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार फसल कैलेंडर में भी संशोधन किया गया है।छत्तीसगढ़ शासन की एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए सभी पात्र किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। इस वर्ष अल-नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए मानसून के देर से आने, समय से पहले समाप्त होने तथा फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक वर्षा नहीं होने जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना है। ऐसे में फसल बीमा किसानों के लिए जोखिम से बचाव का एक बेहतर विकल्प है। 


    खरीफ मौसम 2026 के लिए बीमा राशि निर्धारित किया गया है, जिसमें अनाज, दलहन एवं तिलहन फसल हेतु कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत तथा लघुधान्य फसलों हेतु 01 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम के रूप में देना होगा। धान सिंचित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 66 हजार रुपये निर्धारित की गई है, जिसके लिए किसान अंश प्रीमियम 1320 रुपये प्रति हेक्टेयर होगा। धान असिंचित के लिए बीमित राशि 49.50 हजार रुपये एवं प्रीमियम 990 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया गया है। इसी प्रकार मक्का के लिए 50.60 हजार रुपये (प्रीमियम 1012 रुपये), अरहर के लिए 46.20 हजार रुपये (प्रीमियम 1012 रुपये), उड़द एवं मूंग के लिए 27.50 हजार रुपये (प्रीमियम 550 रुपये प्रति हेक्टेयर), मूंगफली के लिए 51.70 हजार रुपये (प्रीमियम 1034 रुपये), कोदो के लिए 19.80 हजार रुपये (प्रीमियम 198 रुपये), कुटकी के लिए 20.90 हजार रुपये (प्रीमियम 209 रुपये) तथा रागी के लिए 18.70 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बीमित राशि निर्धारित की गई है, जिसके लिए किसान अंश प्रीमियम 187 रुपये प्रति हेक्टेयर देय होगा।


अऋणी किसान आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1, पी-2 तथा फसल बुवाई प्रमाण पत्र के साथ अपने नजदीकी सी.एस.सी. सेंटर अथवा संबंधित बैंक में फसल बीमा करा सकते है। किसान भाई खरीफ मौसम में फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते है। 
    फसल बीमा संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु भारत सरकार द्वारा कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाईन नंबर 14447 जारी किया गया है।

बिमित किसान भाई फसल क्षति की सूचना 72 घण्टे के अंदर इस पोर्टल के माध्यम से अथवा हेल्पलाईन नंबर के सहायता से दे सकते है। अतः जिले में प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति को देखते हुए किसान भाईयों से अपील की जाती है कि फसल बीमा हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई के पूर्व अपने फसलों का बीमा अवश्य कराये। इसके लिए समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कम्पनी बजाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के मैदानी अमलों से संपर्क कर किसान भाई फसलों का बीमा करा सकते है।

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