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प्राकृतिक आपदा के पांच मामलों में प्रभावित परिवारों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

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आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता

रायपुर, जशपुर जिले में प्राकृतिक आपदाओं से हुई जनहानि के पांच मामलों में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के प्रावधानों के तहत कुल 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक प्रकरण में मृतकों के निकटतम वैध वारिसों को 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।


अपर कलेक्टर प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फरसाबहार तहसील के ग्राम टाकमुण्डा निवासी स्वर्गीय अमर साय की मधुमक्खी के काटने से हुई मृत्यु के प्रकरण में उनकी पत्नी कौशल्या बाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार फरसाबहार तहसील के ग्राम बारो निवासी स्वर्गीय मनसुखनी बाई की आग से झुलसने के बाद उपचार के दौरान हुई मृत्यु के मामले में उनके पिता रामसाय राम को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।


बगीचा तहसील के ग्राम नटकेला निवासी स्वर्गीय आकृति पैंकरा की बिच्छू के काटने से हुई मृत्यु के प्रकरण में उनके माता-पिता बालमुकुन्द पैंकरा एवं कौशिल्या पैंकरा को संयुक्त रूप से 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी तरह बगीचा तहसील के ग्राम बुटंगा निवासी स्वर्गीय हीरामुनी बाई की स्टॉप डेम में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में उनके पिता शिवचरण राम को 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है।


वहीं, फरसाबहार तहसील के ग्राम जोरण्डाझरिया निवासी स्वर्गीय सुखसागर यादव की आंधी-तूफान के दौरान पेड़ की डाली गिरने से हुई मृत्यु के प्रकरण में उनकी पत्नी दुती बाई को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक जनहानि से प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता के साथ पूरी की जा रही हैं, ताकि संकट की घड़ी में पात्र परिवारों को शीघ्र आर्थिक संबल मिल सके।

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