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CG : प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 4 परिवारों को कुल 16 लाख रुपए की मिलेगी आर्थिक सहायता …

CG: Another murder incident in Mandir

आरबीसी खंड-6 क्रमांक-4 के तहत प्राकृतिक आपदा से जनहानि पर प्रभावित परिवारों को दी जाती है आर्थिक सहायता
जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-6 क्रमांक-4 के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदाओं एवं नैसर्गिक विपत्तियों से होने वाली जनहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में कलेक्टर रोहित व्यास ने प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु के 4 प्रकरणों में प्रभावित परिजनों के लिए कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। यह सहायता राशि शासन के नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी।

 अपर कलेक्टर  प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील कांसाबेल के ग्राम तिलंगा निवासी स्वर्गीय विकास राम, पिता स्वर्गीय मनोज साय  की 27 सितंबर 2025 को तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के निकटतम वैध वारिस उनकी माता श्रीमती लीलावती भगत को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार तहसील सन्ना के ग्राम छिछली (र) निवासी स्वर्गीय बंधन राम, पिता  सुखू राम की 16 अगस्त 2025 को सांप काटने की वजह से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनकी पत्नी श्रीमती पुसनी बाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार से तहसील सन्ना के ग्राम भंवर निवासी स्वर्गीय विधिचंद बड़ाईक, पिता सगडू की 31 दिसंबर 2025 को ईब नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिक के निकटतम वैध वारिस उनकी पत्नी पति श्रीमती लक्ष्मी बाई को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। तहसील कांसाबेल के ग्राम तिलंगा निवासी स्वर्गीय शिवम राम, पिता शंकर राम भगत की 27 सितंबर 2025 को तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मृतक के निकटतम वैध वारिस उनके पिता शंकर राम भगत को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

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