नगर निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण 9 सितंबर को कला मंदिर में होगा
भिलाईनगर। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा दिनांक 08 जुलाई 2026 को जारी पत्र के परिपालन में नगर पालिक निगम भिलाई के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग) एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण नियम, 1994 के प्रावधानों के तहत नगर निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण किया जाएगा।
नगर निगम भिलाई के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया 09 सितंबर 2026 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे कला मंदिर, सिविक सेंटर, सेक्टर-6, भिलाई में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर द्वारा दिनांक 31 अगस्त 2026 को पत्र जारी कर आरक्षण प्रक्रिया के आयोजन की जानकारी दी गई है। आरक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत नगर निगम भिलाई के वार्डों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण किया जाएगा। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार एवं निर्धारित प्रावधानों के तहत संपन्न होगी। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। 09 सितंबर को कला मंदिर में आयोजित होने वाली आरक्षण प्रक्रिया के बाद नगर निगम भिलाई के विभिन्न वार्डों के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
संलग्न-फोटो जनसम्पर्क अधिकारी
स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई – नगर निगम भिलाई के वार्डों का आरक्षण 9 सितंबर को कला मंदिर में होगा

