राजनांदगांव। जिले में अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चिचोला पुलिस और स्पेशल टीम डोंगरगढ़ डिवीजन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने किराये के मकान में अवैध रूप से डीजल का भंडारण कर उसे आने-जाने वाले ट्रकों के ड्राइवरों को बेचने के मामले का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 4000 लीटर डीजल, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 लाख 12 हजार रुपये है, जब्त किया है। मामले में ढाबा संचालक आरोपी अतीक खान उर्फ जुम्मन खान घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी रामपुर (खातूटोला) पाटेकोहरा बेरियर के पास संचालित यूपी प्रतापगढ़ ढाबा (जुम्मन ढाबा) का संचालक है। आरोप है कि वह ग्राम नारायणगढ़ में देवनारायण साहू के किराये के मकान में अवैध रूप से डीजल का भंडारण कर रहा था और वहां से आने-जाने वाले ट्रकों के चालकों को डीजल बेचकर अवैध आर्थिक लाभ कमा रहा था।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की रेड पुलिस को 3 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि ढाबा संचालक ने किराये के मकान में बड़ी मात्रा में डीजल छिपाकर रखा है। सूचना में यह भी बताया गया कि मकान के बाहर शटर पर ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी आरोपी जुम्मन खान के पास है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव अंकिता शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कीर्तन राठौर और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसरीनंदन नायक के दिशा-निर्देशन में स्पेशल टीम डोंगरगढ़ डिवीजन तथा पुलिस चौकी चिचोला की टीम ने ग्राम नारायणगढ़ स्थित किराये के मकान में दबिश दी।
ताला तोड़कर मकान की तलाशी पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो किराये के मकान के शटर पर ताला लगा हुआ था। आरोपी चाबी अपने साथ लेकर फरार हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया और नियमानुसार ताला तोड़कर मकान के अंदर प्रवेश किया। तलाशी के दौरान मकान के अंदर प्लास्टिक के सिंटेक्स और प्लास्टिक टैंकों में बड़ी मात्रा में डीजल भरा हुआ मिला। पुलिस ने मौके से कुल 4000 लीटर डीजल बरामद किया। जब्त डीजल की कीमत करीब 4,12,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध रूप से डीजल के भंडारण और बिक्री को लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी कितने समय से इस तरह डीजल का अवैध कारोबार कर रहा था और इसमें उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं।
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज, तलाश जारी जांच के दौरान पुलिस को आरोपी का कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) तथा बीएनएसएस की धारा 35(ख) के तहत अपराध की श्रेणी में पाए जाने पर मामला दर्ज किया गया। प्रकरण कायम कर विवेचना शुरू कर दी गई है। कार्रवाई के दौरान आरोपी अतीक खान उर्फ जुम्मन खान मौके पर मौजूद नहीं मिला। पुलिस के अनुसार वह घटना के बाद से फरार है। पुलिस टीम उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का भंडारण और बिक्री न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे सुरक्षा संबंधी गंभीर जोखिम भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसी के मद्देनजर पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जा रही है।

