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राजनांदगांव : टीईटी की अनिवार्यता उचित नहीं है : अनीस…

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राजनांदगांव | जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनीस खान ने छत्तीसगढ़ में वर्षों से सेवा दे रहे प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता को अनुचित बताया है। उन्होंने अनिवार्यता के खिलाफ चल रहे आंदोलन आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को इस विषय पर संवेदनशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि टीईटी संबंधी मूल प्रावधान एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से आया था। इसके बाद वर्ष 2017 में आरटीई एक्ट में संशोधन कर 31 मार्च 2015 तक नियुक्त अथवा सेवा में रहे शिक्षकों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन-सर्विस शिक्षकों के लिए टीईटी प्राप्त करने की समयसीमा 31 अगस्त 2028 तक निर्धारित है।

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