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CG : अस्थायी पटाका लाइसेंस के लिए 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन…

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कवर्धा । कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-कबीरधाम द्वारा वर्ष 2026 के दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में अस्थायी पटाका दुकानों की स्थापना और अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) जारी करने के लिए समयावधि एवं दिशा-निर्देश निर्धारित कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग की अधिसूचना के अंतर्गत विस्फोटक नियम, 2008 का पालन करने की शर्त पर वर्ष 2026 के दीपावली पर्व के लिए कबीरधाम जिले में 01 नवंबर 2026 से 10 नवंबर 2026 तक की अवधि के लिए अस्थायी पटाका दुकानें लगाए जाने का समय निर्धारित किया गया है।

आवेदन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज दीपावली पर्व के दौरान अस्थायी पटाका दुकान लगाने के इच्छुक आवेदक लोक सेवा केंद्रों अथवा अन्य माध्यमों से 10 सितंबर 2026 से 10 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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