मनीष त्रिपाठी पत्रकार
मुख्य बिंदु
▪️ आरोपी द्वारा प्रार्थी के घर में घुसकर गाली-गलौज करते हुए हाथ-मुक्का से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई।
▪️ मारपीट की घटना में प्रार्थी को चोटें आईं, जिस पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 531/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
▪️ विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लेखराज सिंह उर्फ राजा को पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार किया गया।
▪️ प्रकरण में आरोपी को दिनांक 16.09.2026 को न्यायालय में पेश किया गया तथा अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
संक्षिप्त विवरण
थाना भिलाई नगर में प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी लेखराज सिंह उर्फ राजा एवं अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 531/2026, धारा 331(2), 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी उसके घर में घुसकर गाली-गलौज करने लगा तथा जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्का से मारपीट की। मारपीट के कारण प्रार्थी को चोटें आईं। घटना की सूचना प्राप्त होने पर थाना भिलाई नगर पुलिस द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना के दौरान घटनाक्रम से संबंधित साक्ष्यों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपी लेखराज सिंह उर्फ राजा, उम्र 29 वर्ष, निवासी हुडको, भिलाई की पहचान की गई। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दिनांक 16.09.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण में शामिल अपचारी बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी द्वारा प्रार्थी के घर में प्रवेश कर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्का से मारपीट की गई। घटना के संबंध में प्राप्त सूचना पर पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान कर वैधानिक कार्यवाही की गई।
घटना स्थल
प्रार्थी का निवास, थाना भिलाई नगर क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
- लेखराज सिंह उर्फ राजा, उम्र 29 वर्ष, निवासी हुडको, भिलाई, जिला दुर्ग।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में थाना भिलाई नगर में पदस्थ पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आपसी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। किसी व्यक्ति द्वारा घर में जबरन प्रवेश, मारपीट, गाली-गलौज अथवा धमकी देने की घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस द्वारा प्राप्त शिकायत पर तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

