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CG : राशन दुकान में 3.22 लाख का खाद्यान्न कम, महिला समूह और विक्रेता पर FIR …

CG : सहकारी समिति प्रबंधक की आत्महत्या मामले में पूर्व बैंक मैनेजर पर FIR, 52 लाख के फर्जी KCC ऋण का आरोप…

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रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकान में लाखों रुपए के खाद्यान्न की कमी मिलने का मामला सामने आया है। कोतरा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पचेड़ा स्थित राशन दुकान में खाद्य विभाग की जांच के दौरान 3 लाख 22 हजार 193 रुपए मूल्य का खाद्यान्न कम पाया गया। ई-पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक और दुकान में वास्तविक रूप से उपलब्ध चावल, शक्कर और नमक की मात्रा में बड़ा अंतर मिलने के बाद खाद्य निरीक्षक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जय मां दुर्गा महिला समूह की अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों और दुकान के विक्रेता के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है।

राशन दुकान में खाद्य विभाग ने की जांच मिली जानकारी के अनुसार, खाद्य निरीक्षक ने 21 तारीख को ग्राम पचेड़ा स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान दुकान में मौजूद खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान खाद्य निरीक्षक ने दुकान में रखे चावल, शक्कर और नमक की मात्रा का मिलान ई-पॉस मशीन में दर्ज स्टॉक से किया। मिलान करने पर दोनों आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया। दुकान में जितना खाद्यान्न उपलब्ध होना चाहिए था, उसके मुकाबले वास्तविक स्टॉक काफी कम मिला।

72 क्विंटल से अधिक चावल मिला कम खाद्य विभाग की जांच में सामने आया कि राशन दुकान में भौतिक रूप से 48 क्विंटल चावल, 1.50 क्विंटल शक्कर और 4.50 क्विंटल नमक उपलब्ध था। जबकि ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड के अनुसार, दुकान में 120.03 क्विंटल चावल, 5.44 क्विंटल शक्कर और 5.99 क्विंटल नमक होना चाहिए था। दोनों आंकड़ों का मिलान करने पर 72.03 क्विंटल चावल, 3.94 क्विंटल शक्कर और 1.49 क्विंटल नमक की कमी पाई गई। खाद्य विभाग ने कम मिले खाद्यान्न की कुल कीमत 3 लाख 22 हजार 193 रुपए आंकी है।

महिला समूह के पदाधिकारियों पर मामला दर्ज स्टॉक में कमी मिलने के बाद खाद्य निरीक्षक ने कोतरा रोड थाने में लिखित शिकायत देकर मामले की जानकारी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राशन दुकान का संचालन करने वाले जय मां दुर्गा महिला समूह के पदाधिकारियों और दुकान के विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में महिला समूह की अध्यक्ष सेवतीन चौहान, सचिव जमुना सिदार और सदस्य जानकी पटेल, कमला सिदार, प्यारीमती सिदार, भानुमति सिदार, शगुन चौहान, सजन मांझी, पद्मेश्वरी मांझी और मंगरा शामिल हैं। इसके अलावा राशन दुकान के विक्रेता पदमन चौहान को भी प्रकरण में आरोपी बनाया गया है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR कोतरा रोड पुलिस ने खाद्य निरीक्षक की रिपोर्ट पर संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 7 के तहत अपराध दर्ज किया है। यह कानून आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्रवाई का प्रावधान करता है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि राशन दुकान में इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न की कमी किन परिस्थितियों में हुई। राशन वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में स्टॉक में बड़ी कमी सामने आने से राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर मिलने के कारण खाद्यान्न के रखरखाव और वितरण संबंधी दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, खाद्यान्न की कमी का वास्तविक कारण और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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