मनीष त्रिपाठी पत्रकार
- *दूसरे की जमीन को स्वयं की बताकर जमीन बिक्री एवं मकान निर्माण के नाम पर शिकायतकर्ता से लाखों रुपये की धोखाधड़ी ।
- आरोपियों द्वारा षड्यंत्रपूर्वक अलग-अलग किस्तों में शिकायतकर्ता से कुल ₹24,28,000/- प्राप्त करने का मामला ।
- जमीन खरीदी के नाम पर कराई गई रजिस्ट्री के बाद भूमि किसी अन्य महिला की होने की जानकारी सामने आई ।
- रकम वापस करने के लिए दिए गए तीन चेक बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से हुए अनादरित ।
- कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से पुनः फर्जी रजिस्ट्री कराए जाने का भी आरोप ।
- प्रकरण में दो आरोपी अवतार सिंह एवं मनोज कुमार सोनी पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए ।
- अन्य आरोपियों की भूमिका सहित प्रकरण के समस्त दस्तावेजों एवं तथ्यों की विस्तृत विवेचना जारी । संक्षिप्त विवरण
दिनांक 07/04/2025 को प्रार्थी मोहन लाल देवांगन, निवासी एलआईजी 491/492 हाउसिंग बोर्ड कोहका, भिलाई द्वारा पुलिस अधीक्षक दुर्ग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2016 में मकान निर्माण हेतु जमीन खरीदने के संबंध में उसकी मुलाकात आरोपी अवतार सिंह से हुई थी।
आरोपी अवतार सिंह द्वारा अपने साथी के साथ जमीन खरीदी-बिक्री का कार्य करना बताया गया तथा प्रार्थी को मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/88 की भूमि में से 1200 वर्गफीट का प्लॉट दिखाकर विक्रय का सौदा किया गया। उक्त भूमि के संबंध में आरोपी के माध्यम से दिनांक 30/09/2016 को प्रार्थी के पक्ष में रजिस्ट्री कराई गई। प्रार्थी के अनुसार, उसने जमीन खरीदी एवं मकान निर्माण के नाम पर अलग-अलग किस्तों में कुल ₹23,28,000/- आरोपियों को दिए थे।
बाद में प्रार्थी को जानकारी मिली कि जिस भूमि पर मकान निर्माण कराया जा रहा था, वह वास्तव में किसी अन्य महिला माया सिंह की भूमि थी। इस संबंध में आरोपियों द्वारा दिनांक 22/09/2018 को इकरारनामा निष्पादित कर ₹23,28,000/- एवं रजिस्ट्री खर्च ₹1,00,000/- कुल ₹24,28,000/- वापस करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक, शाखा सुपेला के तीन चेक दिए गए, जो खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित हो गए।
प्रार्थी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने दिनांक 16/03/2021 को मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/2, रकबा 1200 वर्गफीट भूमि की रजिस्ट्री चिरंजीवन कोनार नामक व्यक्ति को फर्जी रूप से खड़ा कर उसके पक्ष में कराई तथा वास्तविक भूमि स्वामी को भुगतान किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी की।
प्रार्थी की शिकायत पर जांच उपरांत प्रथम दृष्टया आरोपीगण अवतार सिंह, मनोज कुमार सोनी तथा अन्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र कर छलपूर्वक धोखाधड़ी करने का अपराध पाए जाने पर चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1635/2026, धारा 420, 120बी, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में आरोपी अवतार सिंह एवं मनोज कुमार सोनी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने संबंधी जानकारी के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में अन्य आरोपियों की भूमिका तथा जमीन से संबंधित दस्तावेजों एवं रजिस्ट्री की वैधानिकता के संबंध में विस्तृत विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
01 अवतार सिंह निवासी भिलाई, जिला दुर्ग
02 मनोज कुमार सोनी निवासी भिलाई, जिला दुर्ग
सराहनीय भूमिका
उक् कार्यवाही में थाना सुपेला एवं चौकी स्मृतिनगर पुलिस की भूमिका सराहनीय रही।

