रायपुर : छत्तीसगढ़ की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के लिए स्वरोजगार का नया अवसर सामने आया है। राज्य सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिला श्रमिकों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार अनुदान राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। योजना का उद्देश्य महिला श्रमिकों को रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराना और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने पर अधिकतम 1.50 लाख रुपये अथवा क्रय मूल्य के 60 प्रतिशत तक सहायता का उल्लेख किया गया है। हालांकि विभागीय विवरण में अनुदान की राशि को लेकर अलग-अलग जानकारी दी गई है। एक स्थान पर 1.50 लाख रुपये और दूसरे स्थान पर एक लाख रुपये का उल्लेख है। ऐसे में आवेदन करने से पहले पात्र महिलाओं को श्रम विभाग से वास्तविक अनुदान सीमा की पुष्टि करनी चाहिए।
इन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मिलेगा। इसके लिए संबंधित निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत पंजीकरण होना आवश्यक है। योजना में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों के स्व-सहायता समूहों को भी शामिल किया गया है। इससे समूह के माध्यम से स्वरोजगार करने की इच्छुक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि का उपयोग केवल ई-रिक्शा खरीदने के लिए किया जा सकेगा। इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्तिगत या व्यावसायिक खर्च के लिए नहीं किया जा सकेगा।
सीधे बैंक खाते में आएगी अनुदान राशि योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि स्वीकृत अनुदान राशि सीधे पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुविधा होगी। ई-रिक्शा के माध्यम से महिलाएं स्थानीय स्तर पर यात्री परिवहन या अन्य अनुमत व्यावसायिक गतिविधियों से आय अर्जित कर सकेंगी। हालांकि वाहन संचालन के लिए लागू परिवहन नियमों, पंजीकरण और अन्य आवश्यक अनुमतियों का पालन करना होगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज पहचान पत्र स्थायी निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड की प्रति जाति प्रमाण पत्र बैंक खाते का विवरण ई-रिक्शा की खरीद रसीद संबंधित निर्माण श्रमिक योजना में पंजीकरण का प्रमाण आवेदन पत्र में सभी जानकारियां सही और पूरी भरनी होंगी। अधूरे आवेदन या दस्तावेजों में त्रुटि होने पर स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। कहां और कैसे करें आवेदन? योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक स्वयं आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नजदीकी चॉइस सेंटर या श्रम कार्यालय के माध्यम से भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है।आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभाग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्तावेजों का परीक्षण करेगा। पात्रता और अन्य आवश्यक शर्तों की जांच के बाद आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। आवेदन स्वीकृत होने पर संबंधित हितग्राही को इसकी सूचना दी जाएगी। विभागीय जानकारी में ई-रिक्शा की खरीद रसीद आवश्यक दस्तावेज के रूप में बताई गई है। इसलिए वाहन खरीदने से पहले आवेदन, स्वीकृति और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट कर लेना उचित होगा।
स्वरोजगार से बढ़ सकती है महिलाओं की आमदनी निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए नियमित आय और रोजगार की निरंतरता एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। ई-रिक्शा सहायता योजना के माध्यम से उन्हें आय का एक अतिरिक्त या वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। ई-रिक्शा संचालन से पात्र महिलाएं अपने क्षेत्र में परिवहन सेवाओं से जुड़ सकती हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने और परिवार की आय बढ़ने की संभावना है। हालांकि वास्तविक आय स्थानीय मांग, वाहन संचालन की लागत और अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। योजना की जानकारी के लिए यहां करें संपर्क छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग खंड-तीन, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर दूरभाष: 0771-2443513 हेल्पलाइन: 0771-2443515 cglcwfiw@gmail.com

