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बिलासपुर में अब सनसाइन अस्पताल के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ी का चलेगा मामला

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आयुष्मान भारत के तहत उपचार करने के दौरान गलत ढंग से कार्ड से पैसे निकालने के मामले में विकास नगर मंगला स्थित सनसाइन हास्पिटल के विरुद्ध कार्यवाई करते हुए एक साल के लिए आयुष्मान से उपचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं अब इस मामले के बाद अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा। इसमें मरीज से ज्यादा पैसे लेने के साथ आर्थिक गड़बड़ी को आधार मानकर पड़ताल की जाएगी।

मालूम हो कि सनसाइन अस्पताल के खिलाफ नौ मामलों की शिकायत राज्य नोडल एजेंसी को मिली थी। इसमें मरीजों को जनरल वार्ड में भर्ती कर उनका बिल आइसीयू का बनाया जा रहा था। साथ ही मरीजों से नकद भी लिया जा रहा था। शिकायत के बाद 22 नवंबर को राज्य नोडल एजेंसी ने इन शिकायतों के आधार पर सुनवाई करते हुए अस्पताल के प्रतिनिधि से जानकारी मांगी गई थी।

लेकिन किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ऐसे में एक साल के लिए सनसाइन अस्पताल को आयुष्मान कार्ड से मरीजों के इलाज के योजना से अलग कर दिया है। वहीं अब इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग होम एक्ट अधिकारी डाक्टर अनिल श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि अभी तो अस्पताल के खिलाफ आयुष्मान भारत के तहत कार्रवाई की गई है।

अब मरीज को गुमराह करने, ज्यादा पैसे लेने आदि आर्थिक गड़बड़ी की भी जांच की जाएगी। इसके लिए जांच रिपोर्ट और मरीज व उनके स्वजन से मिली शिकायत के आधार पर जांच प्रतिवेदन बनाया जा रहा है। इसे सीएमएचओ प्रमोद महाजन को प्रस्तुत किया जाएगा और उनके आदेश पर अस्पताल के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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