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पूर्व विधायक और मंत्री रहे भाटिया के खिलाफ जुर्म दर्ज

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राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में भाजपा के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रथम कार्यकाल 2003 में परिवहन मंत्री रहे खुज्जी विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता छुरिया निवासी रजिंदर पाल सिंह भाटिया के खिलाफ छुरिया पुलिस ने अपराध पंजीबद्व किया है। मामले की रिपोर्ट सदर सुन्नि जामा मस्जिद छुरिया के मेराज शरीफ पिता अहमद शरीफ की ओर से दर्ज की गई है। श्री भाटिया के खिलाफ भादवि की धारा 295 ए के तहत कार्रवाई की गई है। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता और लगातार तीन बार के विधायक रहे भाटिया के खिलाफ कांग्रेस शासन काल में पहली बार अपराध दर्ज होने से राजनीतिक हल्कों में खलबली मच गई है। ज्ञात हो कि खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक केंद्र बिंदु छुरिया में समुदाय विशेष पर टिका-टिप्पणी की खबरें आए दिन सामने आती रही है। हाल ही में 11 मई 2020 को छुरिया निवासी मेराज शरीफ पिता अहमद शरीफ की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के साथ एक लिखित शिकायत एसपी राजनांदगांव को प्रस्तुत कर भाटिया के खिलाफ मुस्लिम समुदाय पर जातिगत टिप्पणी करने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के अपराध के तहत पूर्व मंत्री भाटिया के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। ज्ञात हो कि भाटिया सन् 1993 से 1998 और 1998 से 2003 तथा 2003 से 2008 तक लगातर तीन बार खुज्जी विधानसभा से भाजपा के विधायक रहे हैं।जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रजिंन्दर पाल सिंह भाटिया के खिलाफ पूर्व में भी भाजपा शासनकाल में समुदाय विशेष पर टिप्पणी को लेकर कई शिकायतें हुई थी पर छुरिया पुलिस द्वारा मामले का दबा दिया जाता था। शिकायतकर्ताओं को पुलिस हस्तक्षेप योग्य अपराध की सलाह दे दी जाती थी। बताया जाता है कि इस बार एसपी जितेंद्र शुक्ला ने मामले को काफी गंभीरता से लिया और शिकायत पर कार्रवाई के निर्देश दिए जब जाकर छुरिया पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 16 मई की शाम साज बजे जिस धारा के तहत भाटिया के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध किया गया है वह अजमानतीय है। इस आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि भाटिया की गिरफ्तारी भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

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