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बीजापुर : बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थित होने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

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बीजापुर- संचालक स्वास्थ्य सेवाये छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना वायरस की बीमारी को घोषित किया गया है तथा भारत सरकार के द्वारा (COVID-19) को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु कलेक्टर के.डी. कुंजाम ने समस्त कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यालय में  अनिवार्य उपस्थित रहने के आदेश जारी किया। कार्य दिवस एवं शासकीय अवकाश दिवस के दौरान समस्त अधिकारी-कर्मचारियों अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़गें। कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय से अनुपस्थिति की स्थिति में संबधित के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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