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राजनांदगांव : चाकु लेकर जान से मारने की धमकी देकर डराने वाले युवक के विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही

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मनीष यादव निवासी शांतिनगर राजनांदगांव रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनका भाई अमर यादव दिनांक 04.04.2022 के रात्रि 03ः00 बजें मेरा भाई मेरी मॉ को धक्का मारकर जगा दिया एवं हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा जिसे मेरे द्वारा बीच बचाव करने पर, चाकू लेकर जान से मारने की धमकी देकर डराने धमकाने लगा, इससे पूर्व में भी मेरा कई बार मॉ बहन की गंदी गंदी गलौच कर मारपीट किया है,   कि प्रार्थी के रिपेर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष के माध्यम से दिया गया बाद श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जिला श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन व श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय महादेवा के दिये दिशा निर्देश एवं सीएसपी श्री गौरव राय व निरीक्षक श्री अलेक्जेंडर किरो थाना प्रभारी कोतवाली राजनांदगांव के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी चिखली श्री शक्ति सिंह के नेतृत्व में आरोपी अमर यादव पिता स्व0 लतेल यादव उम्र 27 साल निवासी शांतिनगर वार्ड न0 10 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0 को पकडकर आरोपी के कब्जे से 01 नग चाकू बरामद किया गया। आरोपी द्वारा धारा सदर 294,323,506, भादवि एवं 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरेपी को दिनांक 05.04.2022 को गिरफतार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।
          उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी श्री शक्ति सिह, म0आर0 680 सुषमा सोनकर, आर0 1439 गिरजाशंकर देवांगन, आर0 1224 राजकुमार देवांगन का महत्वपूर्ण योगदान एवं सराहनीय भूमिका रहा है।
आरोपी :-  1. अमर यादव पिता स्व0 लतेल यादव उम्र 27 साल निवासी शांतिनगर वार्ड न0 10 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ0ग0।
जप्ती :- एक नग चाकू।

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