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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पांच वर्ष का कठोर कारावास

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जबलपुर
विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित कुंडम निवासी मल्लू उर्फ मिलन झारिया का दोष सिद्ध पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता ने थाना कुण्डम में पांच अप्रेल, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि होली के बाद उसके माता-पिता छोटे भाई, बहन को साथ लेकर जबलपुर काम करने चले गए थे। पीड़िता घर में अपनी दादी के साथ रहती थी। 29 मार्च, 2019 को शाम छह बजे उसकी दादी बकरी चराने गई थी। पीड़िता घर पर अकेली थी व बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी गांव का मुल्लू उर्फ मिलन झारिया उसके घर के सामने आया और धमकाते हुए उसका हाथ पकड़कर खेत में ले गया। वहां उसे बिस्कुट खिलाकर रूमाल से उसका मुंह बांध दिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता चिल्लाई और बोली कि वह अपने मम्मी पापा को बताएगी तो आरोपित ने कहा कि किसी को नहीं बताना। फिर अगले दो दिन भी उसके साथ धमकी देकर दुष्कर्म किया। इससे पीड़िता को बुखार आ गया। पीड़िता ने उक्त घटना की जानकारी अपनी दादी को दी व अगले दिन मम्मी-पापा को घटना की जानकारी दी। सूचना के आधार पर थाना कुंडम में एफआइआर दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषसिद्ध पाकर सजा व जुर्माने से दंडित किया।

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