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नगर पालिक निगम राजनांदगांव सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

राजनांदगाव। नगर पालिक निगम राजनांदगांव के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया गया था जिसे यथावत् रखते हुए निम्नानुसार निषेधाज्ञा जारी किया जाता है :-

  1. सम्पूर्ण नगर पालिक निगम क्षेत्र राजनांदगांव में निम्नानुसार व्यवसाथिक प्रतिष्ठान प्रातः
    07.00 बजे से 12,00 बजे तक खुल सकेंगे :-
    सब्जी मण्डी, दूध डेयरी, कृषि कार्य से संबंधित समस्त प्रतिष्ठान, होटल जिसमें यात्रियों
    के रूकने की सुविधाएं हो, रैन बसेरा
  2. मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सियां शासकीय/ निजी बैंक एवं खाद्य प्रसंस्करण
    से संबंधित उद्योग अपने निर्धारित समय पर खूले रहेंगे।
  3. समरत शासकीय/अर्द्धशासकीय काय्यालय, दूर संचार से संबंधित शासकीय व निजी
    संरथान अपने निर्धारित समय पर संचालित होगी।
  4. किराना सामान, दूध, फल-सब्जी प्रातः 07.00 बजे. से 12.00 बजे तक होग खिलिवरी
    कर राकेंगे।
  5. फल एवं साब्जी ठेले के माध्यम से कालोनियों /मोहल्लों में प्रातः 07.00 बजे से 12.00
    बजे तक फेरी कर विकय कर सकेंगे, किन्तु स्थाई दुकानें प्रतिबंधित रहेगी।
  6. किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, सांस्कृतिक / सामाजिक/ वैवाहिक कार्यकम
    तथा पार्क/क्लब पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
    राजनांदगांव नगर पालिक निगम क्षेत्र के समस्त नागरिक, कार्यालय एवं प्रतिष्ठान
    उपरोक्त आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध
    कठोर एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
    उपरोक्त निधेधाज्ञा आदेश आगागी आदेश पर्यन्त तक नगर पालिक निगम राजनांदगांव
    के सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र में लागू रहेगा।
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