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मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना की दुकानों की जांच

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० किरायेदार होंगे बेदखल 
० शासन के आदेशानुसार परिवार के एक ही सदस्य पात्र
० दुकानों को किये जाएंगे ऑनलाईन व आधार से लिंक-सुनिता फडऩवीस

राजनांदगांंव । नगर पालिक निगम राजनांदगांव की बाजार विभाग की चेयरमेन सुनिता अशोक फडऩवीस ने अपनी विभाग की प्रथम बैठक अधिकारियों के साथ अपने कक्ष में आहुत  की  इस बैठक में मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना व निगम के अधिनस्त समस्त दुकानों की समीक्षा के दौरान बहुत ही अनिमित्ताएं पाई गई इसके पूर्व में दुकानों के सर्वे हेतु टीम गठित कर जांच करने कहा गया था राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने जांच में पाया कि कई दुकानों का आबंटन व किराया नहीं जमा किया गया है। श्रीमती  फडऩवीस ने आदेश देते हुए शासन द्वारा जारी  किये  गये आदेश व निगम अधिनियम के तहत कार्यवाही करने कहा गया मुख्यमंत्री स्वालंबन  योजना के अनुबंध के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य को एक ही दुकान आबंटन  करना है कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान को किरायेदार के रूप मेंं संचालन नहीं कर सकता  यदि किसी आबंटिती व्यक्ति को दुकान/चबूतरा की आवश्यकता  न हो  तो उसे नगर निगम  को वापस लौटानी होगी। उक्त शर्तो के विपरीत अगर दोषी  पाया गया तो उस आबंटीती व्यक्ति के  कब्जा लेने का अधिकार निगम को होगा। इस  तरह  से निगम क्षेत्र के समस्त मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना के दुकानों की जांच कराई  जा रही है।

चेयरमैन  श्रीमती फडऩवीस ने स्पष्ट कह दिया कि उपरोक्त  शर्तो  के विपरीत कोई कार्य हो रहा है  तो इससे  साफ जाहिर हो रहा है कि  आबंटीती  व्यक्ति को उक्त दुकान  में व्यवसाय  करने की इच्छा नहीं है केवल  ऐसे  दुकानों से किरायेदारी चला कर रूपये कमाने का  उद्देश्य की पूर्ति  नहीं करने दी जायेगी समस्त दुकान ऑनलाइन व आधार से लिंक किये जाएगे, निगम क्षेत्र में 496 दुकाने है  जिसमें जांच के  दौरान कई लोग दो से तीन दुकान आबंटित करके रखे है। कई वास्तविक आवेदकों को दुकान नही मिल पाया है ऐसे आवेदकों पर पुर्नविचार किया जा सकता है व गैर जरूरतमदो की दुकानो के अनुबंध निगम अधिनियम व  शासन के आदेश पर बेदखल की कार्यवाही निगम करेगी कई ऐसे  दुकानदार केवल दुकान के लिए राशि जमा की गई किन्तु  अभी तक ऐसे लोगों के अनुबंध करने की कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण निगम को करोड़ों रूपयों का अबतक का नुकशान उठाना पड़ रहा है इस पर भी जांच  करने कहा गया है जांच में दोषी पाये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। 

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