रायपुर । सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में परिवहन विभाग ने राज्य के 149 बस ऑपरेटरों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) नहीं लगाने पर नोटिस जारी किया है। विभाग ने सभी संबंधित बस संचालकों से 23 जुलाई तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है।
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलने या नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित बसों के परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा और वाहनों की निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इधर, कई बस ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी बसों में पहले से ही जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। हालांकि परिवहन विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार केवल सामान्य जीपीएस नहीं, बल्कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) लगाना अनिवार्य है, जो निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप होता है।
विभाग ने सभी बस संचालकों से समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी करने की अपील की है, ताकि भविष्य में परमिट संबंधी किसी प्रकार की कार्रवाई से बचा जा सके। VLTD के माध्यम से वाहनों की वास्तविक समय में निगरानी संभव होगी, जिससे यात्री सुरक्षा और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
