CG : मेयोनीज पर बड़ी कार्रवाई: जांच में असुरक्षित मिला सैंपल, बिक्री और वितरण प्रतिबंधित …
धमतरी। मेयोनीज के शौकीनों के लिए धमतरी से एक बड़ी खबर सामने आई है. धमतरी जिला खाद्य एवं औषधि विभाग ने जांच में “वीबा ब्रांड एगलेस मेयोनीज” के एक बैच को असुरक्षित पाए जाने के बाद जिले में इसके विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल रोक लगा दी है।
दरअसल, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के दौरान “वीबा मेयोनीज” के बैच नंबर K182 का नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया था. कैली लैब, भोपाल की जांच रिपोर्ट में इस उत्पाद में प्रोपेल गैलेट नामक एंटीऑक्सीडेंट निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित बैच को असुरक्षित घोषित किया गया है। यह उत्पाद 18 अप्रैल 2026 को निर्मित और 17 जनवरी 2027 तक इसकी एक्सपायरी थी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 36(3)(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए धमतरी जिले में इस बैच के विक्रय, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है, साथ ही प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वीबा ब्रांड के बैच नंबर K182 की बिक्री या वितरण न करें। साथ ही जिन कारोबारियों के पास इस बैच का स्टॉक मौजूद है, उन्हें उसे आगे बिक्री के लिए नहीं रखने को कहा है।

इस तरह से प्रशासन ने प्रयोगशाला जांच में मानक से अधिक Propyl Gallate मिलने के बाद इस खास बैच के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है। वहीं खाद्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है, और सभी दुकानों में उक्त ब्रांड के मेयोनीज की स्टॉक की जांच की जाएगी। जहां उक्त मेयोनीज पाया जाएगा, तत्काल प्रभाव से पूरे स्टॉक को निरस्त कर कार्रवाई की जाएगी।
