Durg : सुपेला घड़ी चौक पर क्रूरतापूर्वक भैंस एवं उसके बच्चे का परिवहन करते तीन आरोपी गिरफ्तार, वाहन सहित मवेशी बरामद, न्यायिक रिमाण्ड पर भेजे गए
मनीष त्रिपाठी पत्रकार
मुख्य बिंदु
▪️ थाना सुपेला पुलिस ने घड़ी चौक पर बिना वैध दस्तावेजों के मवेशियों का परिवहन किए जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई की।
▪️ महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के तीन आरोपियों को मवेशियों का क्रूरतापूर्वक परिवहन करने के मामले में गिरफ्तार किया गया।
▪️ बुलेरो पिकअप क्रमांक MH 35 AJ 5459 में एक भैंस एवं लगभग एक वर्ष के उसके बच्चे को रस्सी से बांधकर रखा गया था।
▪️ वाहन में मवेशियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था नहीं थी तथा परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
▪️ अपराध क्रमांक 1536/2026 के तहत छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के अंतर्गत कार्रवाई कर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
संक्षिप्त विवरण
दिनांक 11.10.2026 को प्रार्थी युवराज साहू खुर्सीपार गौशाला से वापस आ रहे थे। सुबह लगभग 04:00 बजे सुपेला घड़ी चौक के पास उन्होंने बुलेरो पिकअप क्रमांक MH 35 AJ 5459 में एक भैंस एवं उसके बच्चे को क्रूरतापूर्वक ले जाते हुए देखा। वाहन के सिग्नल पर रुकने के दौरान पूछताछ करने पर वाहन में सवार व्यक्तियों ने मवेशियों को महाराष्ट्र के गोंदिया ले जाना बताया, लेकिन परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।
प्रार्थी द्वारा इसकी सूचना विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के जिला गौरक्षक प्रमुख रवि साहू को दी गई। इसके बाद रवि साहू, रवि वर्मा एवं राहुल शाह मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की सहायता से वाहन को रोका गया। वाहन की जांच करने पर उसमें लगभग छह वर्ष की एक भैंस एवं लगभग एक वर्ष का उसका बच्चा रस्सी से बंधे मिले। दोनों मवेशियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था नहीं थी।
प्रार्थी की लिखित शिकायत पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1536/2026 पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपियों द्वारा बुलेरो पिकअप वाहन में भैंस एवं उसके बच्चे को रस्सी से बांधकर, दाना-पानी की व्यवस्था के बिना तथा परिवहन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना महाराष्ट्र के गोंदिया ले जाया जा रहा था।
घटना स्थल
सुपेला घड़ी चौक, थाना सुपेला क्षेत्र, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
आरोपी का नाम
- विनोद तावड़े, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम बामनी, थाना गोरेगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र।
- रामेश्वर भुरकन बिसने उर्फ विरेन्द्र, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बामनी, थाना गोरेगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र।
- प्रवीण डिलेश्वर बिसने, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम बामनी, थाना गोरेगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र।
जप्त सामग्री
- बुलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MH 35 AJ 5459।
- एक भैंस, उम्र लगभग छह वर्ष।
- एक भैंस का बच्चा, उम्र लगभग एक वर्ष।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना सुपेला के थाना प्रभारी निरीक्षक एस.एन. सिंह, सहायक उप निरीक्षक राजेश तिवारी, आरक्षक कमल साहू एवं मनोज सिन्हा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि पशुओं के अवैध एवं क्रूरतापूर्ण परिवहन की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पशुओं के परिवहन के दौरान निर्धारित कानूनी प्रावधानों एवं पशु कल्याण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
