राजनांदगांव , नजूल भूमि पर दिग्विजय क्लब के भवन निर्माण को लेकर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। निगम आयुक्त ने क्लब को जारी भवन अनुज्ञा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। साथ ही क्लब प्रबंधन को 7 दिन के भीतर कलेक्टर की सहमति और अनापत्ति सहित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार मामला नजूल शीट क्रमांक 47-ए के भूखंड क्रमांक 4/1 की करीब 4945 वर्गमीटर शासकीय नजूल भूमि से जुड़ा है। दस्तावेजों के अनुसार क्लब की ओर से भवन अनुज्ञा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया था, जिसके आधार पर 28 अप्रैल 2023 को भवन अनुज्ञा जारी की गई थी। शिकायत की जांच में यह बात सामने आई कि भवन अनुज्ञा से संबंधित दस्तावेजों में जिला कलेक्टर कार्यालय की सहमति अथवा अनापत्ति संलग्न नहीं थी। इसके बाद निगम ने निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए संबंधित पक्ष से स्पष्टीकरण मांगा है।
क्लब की जमीन पर दुकानें, आवंटन भी कर दिया: भवन अनुज्ञा की कार्रवाई पूरी किए बगैर ही दिग्विजय क्लब की खाली जमीन पर शापिंग कॉम्प्लेक्स तान दी गई है। यहां निर्मित दुकानों का भी विक्रय कर आवंटन कर दिया गया है। अब मामले की शिकायत के बाद शेष निर्माण वाले हिस्से की अनुज्ञा निलंबित की गई है।
