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मनीष त्रिपाठी पत्रकार
▪️ राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की साइबर टिपलाइन से प्राप्त सूचना पर दुर्ग पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई।
▪️ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बाल यौन शोषण से संबंधित अश्लील सामग्री का आदान-प्रदान एवं अपलोड करने के मामलों में 06 आरोपी गिरफ्तार किए गए।
▪️ साइबर सेल दुर्ग एवं संबंधित थानों की संयुक्त टीम ने IP एड्रेस, मोबाइल नंबर एवं सोशल मीडिया अकाउंट का तकनीकी विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान की।
▪️ थाना पुरानी भिलाई, छावनी, जामुल, नेवई एवं बोरी में कुल 06 अपराध पंजीबद्ध कर IT Act की धारा 67(B) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
▪️ दुर्ग पुलिस द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम एवं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए प्राप्त सूचनाओं पर तकनीकी जांच कर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की साइबर टिपलाइन से प्राप्त सूचना के आधार पर साइबर सेल दुर्ग एवं संबंधित थानों की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा तकनीकी विश्लेषण एवं जांच की गई। जांच में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 06 आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(B) के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं।
संक्षिप्त विवरण
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था संचालित की जा रही है। इसी क्रम में साइबर टिपलाइन के माध्यम से साइबर सेल दुर्ग को सूचना प्राप्त हुई कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों से संबंधित अश्लील एवं यौन शोषण सामग्री का ऑनलाइन आदान-प्रदान एवं अपलोड किया जा रहा है।
प्राप्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल दुर्ग एवं संबंधित थानों की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा तकनीकी जांच प्रारंभ की गई। पुलिस टीम ने IP एड्रेस, मोबाइल नंबर एवं सोशल मीडिया अकाउंट का बारीकी से विश्लेषण कर संबंधित व्यक्तियों की पहचान की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दबिश देकर कुल 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67(B) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपियों द्वारा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर बच्चों के यौन शोषण से संबंधित अश्लील सामग्री का ऑनलाइन आदान-प्रदान एवं अपलोड किया जा रहा था। साइबर टिपलाइन से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर संबंधित डिजिटल गतिविधियों की पहचान की तथा आरोपियों तक पहुंच बनाई।
घटना स्थल
जिला दुर्ग के अंतर्गत थाना पुरानी भिलाई, छावनी, जामुल, नेवई एवं बोरी क्षेत्र।
आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध
- थाना पुरानी भिलाई – अपराध क्रमांक 630/2026, धारा 67(B) आईटी एक्ट।
- थाना छावनी – अपराध क्रमांक 759/2026, धारा 67(B) आईटी एक्ट।
- थाना जामुल – अपराध क्रमांक 835/2026 एवं 836/2026, धारा 67(B) आईटी एक्ट।
- थाना नेवई – अपराध क्रमांक 741/2026, धारा 67(B) आईटी एक्ट।
- थाना बोरी – अपराध क्रमांक 97/2026, धारा 67(B) आईटी एक्ट। आरोपियों के नाम
- पोषण लाल देवांगन, निवासी शिवाजी मार्ग, वार्ड नंबर 12, रामनगर, सुपेला, जिला दुर्ग।
- दिनेश प्रजापति, 20 वर्ष निवासी नया पारा, बासिन, करंजा, चौकी जेवरा सिरसा, जिला दुर्ग।
- उमेश कुमार साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी चेतना चौक, भाठापारा, कुरूद, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
- मुकेश विश्वकर्मा 23 वर्ष
ग्राम ढौर जामुल - प्रकाश दास 26 वर्ष
बीआरपी कॉलोनी स्टेशन
मरोदा निवास
एवं 02 नाबालिग
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में साइबर सेल दुर्ग की तकनीकी टीम एवं संबंधित थानों के थाना प्रभारियों तथा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संयुक्त टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों एवं अभिभावकों से अपील करती है कि बच्चों से संबंधित किसी भी प्रकार की अश्लील अथवा यौन शोषण सामग्री को बनाना, डाउनलोड करना, शेयर करना, अपलोड करना अथवा अपने मोबाइल एवं अन्य डिजिटल उपकरणों में संग्रहित करना गंभीर अपराध है।
बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों के प्रति जागरूक रहें तथा उनके इंटरनेट एवं सोशल मीडिया उपयोग पर उचित निगरानी रखें। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल **https://cybercrime.gov.in** पर शिकायत दर्ज करें।
दुर्ग पुलिस बच्चों की सुरक्षा एवं साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
