बिना मास्क सामान बेचते पाए जाने पर लगेगा अर्थदंड और सामानों की होगी जब्ती
यथावत रहेगा दुकान खुलने का समय
राजनांदगांव । जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज जिला प्रशासन द्वारा व्यापारियों, समाजसेवियों एवं गणमान्य नागरिकों की एक बैठक आहूत की गई थी। जिसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सुझाव एवं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला पंचायत सभागृह में आज आहूत की गई बैठक में कलेक्टर टीके वर्मा, एसपी डी श्रवण, एसडीएम मुकेश रावटे, जिला पंचायत सीईओ तनुजा सलाम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश चौधरी, सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष व समाजसेवी संस्था से जुड़े लोग मौजूद थे। बैठक में व्यापारियों को कहा गया है कि बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक को सामान ना दिया जाए और व्यापारी भी मास्क लगाकर दुकान में बैठे फुटकर व्यापारियों को मास्क लगाने की सलाह दी गई है बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिना मास्क लगाएं घूमने वालों एवं व्यापारियों के खिलाफ अर्थदंड लगाया जाएगा एवं सामानों की जब्ती भी की जाएगी इसी के तहत बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा दुकान खुलने का समय सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक रहेगा वही किसी वार्ड या गांव में एक साथ 5 से 10 मरीज मिलते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा और वहां कड़ाई से पालन कराया जाएगा और जो इस पालन का उल्लंघन करते पाया गया उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

इस संबंध में कलेक्टर टीके वर्मा ने बताया कि करोना संक्रमण को देखते हुए यह बैठक आयोजित की गई थी व्यवसाय का समय यथावत रखा गया है वहीं डीजल पेट्रोल एवं खाद्य सामग्री खरीदने एवं बेचने वालों को मास्क लगाना जरूरी होगा, यदि ऐसा करते नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी साथ ही साथ उनके सामानों की भी जप्ती की जावेगी। साथ ही समाजसेवियों के साथ मिलकर कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया जाएगा।
