रायपुर वित्तीय वर्ष 2023–24 की समाप्ति पर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के आहरण अधिकारियों (डीडीओ) को चेक बुक ट्रेज़री में जमा करने के निर्देश दिए गये है। कार्य विभागों द्वारा भी ई– कुबेर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट पर रोक लग जाएगी। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार 22 मार्च की शाम 5:00 बजे तक सभी चेक आहरण अधिकारी अपनी चेक बुक को ट्रेज़री अधिकारी के पास जमा कर देंगे साथ ही उपयोग किए गए व ब्लैंक चेक का पूरा विवरण भी चेक बुक के साथ देंगे। इसके चार दिन बाद अर्थात 26 मार्च से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों जिनमें जनहित या प्रशासन हित हेतु खर्च करना आवश्यक है उसके लिए स्थानीय जिला अध्यक्ष के समक्ष पूरा परिणाम उसके औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकेगा। जिला अध्यक्षों द्वारा जारी ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
