पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर भेजा ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर …..
अपहृता को आरोपी के कब्जे से ग्राम गातापार से पुलिस चौकी सुकुलदैहान के द्वारा किया बरामद।
👉🏿 आरोपी को धारा 137(2),64(2) (ड ) बीएनएस0 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया।
👉🏿 नाम आरोपी – परमानन्द चंदेल पिता सूबेदास चंदेल उम्र 24 साल निवासी ग्राम गातापार पुलिस चौकी सुकुलदैहान थाना लालबाग जिला राजनांदगाव (छ0ग0)
अपहृता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से किया बरामद
ग्राम गातापार में पुलिस ने दबिश देकर अपहृता की बरामदगी की
राजनांदगांव जिले के ग्राम गातापार में पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक नाबालिग अपहृता को बरामद किया। आरोपी परमानंद चंदेल, जिसकी उम्र 24 साल है, को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के खिलाफ धारा 137(2), 64(2)(ड) बीएनएस0, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।
घटना का विवरण और शिकायत
दिनांक 10 सितंबर 2024 को प्रार्थी ने पुलिस चौकी सुकुलदैहान में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, दिनांक 9 सितंबर 2024 को लगभग दोपहर 1 बजे, जब घर के सभी सदस्य बैंक के कार्य से यूनियन बैंक सुकुलदैहान गए हुए थे, तब घर में उसकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र 17 साल और 10 महीने थी, को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
पुलिस की त्वरित कार्यवाही
इस घटना की रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने अपराध क्रमांक 386/24 के तहत धारा 137(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के निर्देश पर चौकी प्रभारी राकेश कुमार मन्नाडे के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इस टीम ने तुरंत संभावित स्थानों पर जाकर आरोपी और अपहृता की खोज शुरू कर दी।
मुखबिर की सूचना पर मिली सफलता
दिनांक 19 अक्टूबर 2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने ग्राम गातापार में आरोपी के घर दबिश दी। आरोपी परमानंद चंदेल, जो ग्राम गातापार का निवासी है, के कब्जे से नाबालिग अपहृता को बरामद किया गया।
आरोपी ने नाबालिग को दिया शादी का प्रलोभन
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया था और उसे शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। इसके परिणामस्वरूप नाबालिग पीड़िता 9 महीने की गर्भवती हो गई।
आरोपी पर लगे गंभीर आरोप
मेडिकल रिपोर्ट और जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 64(2)(ड) बीएनएस0, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 का भी मामला दर्ज किया। आरोपी द्वारा किए गए अपराधों के मद्देनजर पुलिस ने उसे दिनांक 20 अक्टूबर 2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्यवाही में पुलिस चौकी सुकुलदैहान के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार मन्नाडे, सहायक उपनिरीक्षक चंपेश ठाकुर, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र देशमुख, चालक अजय जोशी और महिला आरक्षक सरिता नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
