रायपुर. 2019-08-20 को जारी किया गया। छूट का प्रचार-प्रसार पैकेज अधिनियम का उल्लंघन एवं गैरकानूनी है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य काउंसिल ने सभी मेडिकल गोदामों के लिए एड डिमांडरी जारी की है।
छत्तीसगढ़ राज्य शीट काउंसिल को सूचना मिली थी कि कुछ मेडिकल स्टोर के निदेशकों या निवेशकों को अपनी दवा की खेप के लिए अपने क्षेत्र में बोर्ड कॉस्ट बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया (Social Media) के माध्यम से नशीले पदार्थों पर छूट का भी प्रचार किया जा रहा है. एड डॉक्टरी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंजीकृत पंजीकृत फार्मासिस्ट (पंजीकृत फार्मासिस्ट) से ऐसी गतिविधियाँ पर गारंटी की गारंटी दी जाती है।
फार्मेसी अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत बनाए गए फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 (Pharmacy Practice Regulation 2015) के अध्याय 7 और 8 (Chapter 7 and 8) के अनुसार यह कृत्य अनैतिक (Unethical) और अवैध (Illegal) है। पंजीकृत फार्मासिस्ट द्वारा उक्त प्रावधान का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में उनका पंजीकरण रद्द या निलंबित (License Suspension or Cancellation) करने की कार्रवाई की जा सकती है. वहीं अधिनियम के तहत मेडिकल स्टोर को भी दंडित (Penalized) किया जाएगा.
