राजनांदगांव , शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल सश्रम करावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय फास्ट ट्रेक के न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने उक्त फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रिया कांकरिया ने बताया कि मामला लालबाग थाना क्षेत्र में साल 2022 का है।
उतई के भाठापारा में रहने वाले आरोपी सेम कुमार जोसेफ की सोशल मीडिया में नाबालिग से दोस्ती हुई। इसके बाद आरोपी ने उसे शादी का प्रलोभन दिया। लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा।
वह नाबालिग को अपने साथ भगा ले गया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी सेम कुमार जोसेफ को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
