अम्बिकापुर , राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा शक्ति सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में 09 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा के अंतर्गत सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरण, व्यवहार प्रकरण, चैक बाउंस प्रकरण, परिवारिक विवाद, दुर्घटना संबंधी दावा, मजदूारों से संबंधित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत चोरी संबंधी प्रकरण जैसे प्री-लिटीगेशन के प्रकरणों का भी निराकरण आपसी सहमति के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने बताया कि हाईब्रिड लोक अदालत के माध्यम से पुनः पक्षकारगण को यह अवसर प्रदान हो रहा है कि वे राजीनामा योग्य प्रकरणों में अपनी आपसी सहमति के आधार पर अपने मध्य के विवाद का अंत कर सकते हैं। पक्षकार मामले का निराकरण आपसी सहमति से करने हेतु संबंधित न्यायालय, जहां उनका प्रकरण लंबित है, के समक्ष व्यक्तिगत रूप से होने के अलावा वर्चुअल कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से भी उपस्थित हो सकते हैं।
इस प्रकार न्यायालय में आए बिना भी अपने मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करा सकते हैं। उन्होंने आमजनों से अपील किया है कि 09 मई 2026 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय सरगुजा के अंतर्गत सभी न्यायालयों तथा व्यवहार न्यायालय सीतापुर में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से अपने अपने विवाद का निराकरण करा कर अपने मध्य के मतभेदों को समाप्त करने के इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करें।
