Durg : एनडीपीएस प्रकरण में दो आरोपी दोषसिद्ध, न्यायालय ने 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रुपये अर्थदण्ड से किया दण्डित
मनीष त्रिपाठी पत्रकार
▪️ विशेष न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट, दुर्ग ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन कर धारा 22(ग) के अपराध में दोषसिद्ध किया।
▪️ न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 01-01 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
▪️ वर्ष 2022 में थाना मोहन नगर क्षेत्र में पुलिस द्वारा प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप की वाणिज्यिक मात्रा बरामद कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
▪️ प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक भीखम साहू द्वारा की गई तथा न्यायालय में पैरवी एजीपी प्रकाश शर्मा द्वारा की गई।
मुख्य बिंदु
वर्ष 2022 के एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में थाना मोहन नगर पुलिस द्वारा की गई वैधानिक कार्यवाही एवं विवेचना के पश्चात न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया।
संक्षिप्त विवरण
दिनांक 01.06.2022 को थाना मोहन नगर क्षेत्र के आदित्य नगर, कलर्स के पास पुलिस द्वारा कार्यवाही के दौरान प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया था। प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई तथा आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, दुर्ग के न्यायालय में हुई। न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अंकित यादव एवं केवल देवांगन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन कर धारा 22(ग) के अपराध में दोषसिद्ध किया गया।
दिनांक 21.09.2026 को पारित निर्णय में न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01-01 लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में पृथक से 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा निर्धारित की गई है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपियों द्वारा प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप को वैधानिक अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखकर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया था।
घटना स्थल
आदित्य नगर, कलर्स के पास, थाना मोहन नगर क्षेत्र, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
- अंकित यादव, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी चौधरी दूध डेयरी के पास, आशा नगर, दुर्ग, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग।
- केवल देवांगन, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 14, सोनी आटा चक्की के पास, आकाश नगर, दुर्ग, थाना मोहन नगर, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
- अंकित यादव के कब्जे से KOP FREE Cough Syrup 100 ML में Codeine युक्त कुल 25 नग भरी हुई प्लास्टिक शीशियां।
- केवल देवांगन के कब्जे से Chlorpheniramine Maleate एवं Codeine Phosphate युक्त SUPKOF Syrup 100 ML की कुल 50 नग भरी हुई प्लास्टिक शीशियां।
सराहनीय कार्य
उक्त प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक भीखम साहू द्वारा की गई। प्रकरण में न्यायालयीन पैरवी एजीपी प्रकाश शर्मा द्वारा की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण में साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को विधिवत प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि प्रतिबंधित नशीली दवाओं के अवैध भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
